नागपुर:- नागपुर नगर निगम की उपद्रव जांच टीम सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने, कूड़ा फेंकने,थूकने और 79 माइक्रोन
से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है । बुधवार (दिनांक 21) को जांच टीम ने 41 मामले दर्ज किए और 25,800 रुपये का जुर्माना वसूला ।हाथगाड़ियों , स्टॉलों, पंथेलों, फेरीवालों और छोटे
सब्जी विक्रेताओं पर आसपास के क्षेत्र में अस्वच्छ स्थिति पैदा करने के लिए 22 रुपये का जुर्माना लगाया गया है (कुल जुर्माना 400 रुपये है)। मामले दर्ज किए गए और 8,800 रुपये बरामद किए गए। सड़कों, फुटपाथों, खुले स्थानों आदि पर कूड़ा फेंकने के मामले में एक मामला दर्ज किया गया और 100
रुपये बरामद किए गए। दुकानदार
द्वारा सड़कों, फुटपाथों और खुले स्थानों पर कूड़ा
फेंकने पर ( 400
रुपये का जुर्माना ) 1 वर्ष से कम आयु के
बच्चों पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक
मामला दर्ज किया गया और 400 रुपये बरामद किए गए। मॉल, रेस्तरां, लॉजिंग, बोर्डिंग होटल, सिनेमा हॉल, मार्ग कार्यालय, खानपान सेवा प्रदाताओं आदि द्वारा सड़कों, फुटपाथों
और खुले
स्थानों पर कचरा फेंकने के मामले में 2 मामले दर्ज किए गए और 4,000 रुपये बरामद किए गए। सड़क
पर मंडप, मेहराब , मंच
आदि का निर्माण करना या उसे निजी काम के लिए बंद करना भी इसके अंतर्गत आता है। 12 मामले दर्ज किए गए और 8,500 रुपये वसूल किए गए। इनमें से 2 मामले वर्कशॉप, गैराज और अन्य मरम्मत पेशेवरों द्वारा सड़कों, फुटपाथों
और खुले स्थानों पर कचरा फेंकने के आरोप में दर्ज किए गए और 2,000 रुपये वसूल किए गए। 1 मामला सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और खुले स्थानों पर निर्माण मलबे और कचरे को फेंकने/इकट्ठा करने के
आरोप में दर्ज किया गया और 2,000
रुपये वसूल किए गए। यदि उपरोक्त सूची में शामिल न किए गए अन्य उपद्रवी व्यक्ति पाए
गए, तो 10 मामले दर्ज किए गए और उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई उपद्रव जांच दल के प्रमुख
वीरसेन तांबे के नेतृत्व में की गई। इसके
अलावा, उपद्रव जांच टीम ने लक्ष्मी नगर जोन के अंतर्गत आने वाले देवघर
अपार्टमेंट से सड़क पर निर्माण सामग्री फेंकने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला। साथ ही, पुराने भवन को ध्वस्त करते समय सावधानी न बरतने के लिए तलोधा विधि अपार्टमेंट
से 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। धरमपेठ जोन के अंतर्गत, अथवाले
क्लासेस स्टेट और सीबीएससी फाउंडेशन से बिना
अनुमति के बिजली के खंभे पर साइनबोर्ड लगाने के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया । हनुमाननगर जोन के अंतर्गत, तृप्ति बिल्डर्स से सड़क पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट फेंकने के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। धंतोली जोन के अंतर्गत, वास्तु शिल्प-3 से
सड़क पर निर्माण सामग्री फेंकने के लिए 10,000 रुपये
का जुर्माना वसूला गया। गांधीबाग
जोन के अंतर्गत, बाबूराव स्वीट्स और सविता स्वीट
भंडार पर जुर्माना लगाया गया। प्लास्टिक
बैगों का प्रतिबंधित तरीके से उपयोग करने पर
प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना जुर्माना वसूला गया। सतरंजीपुरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अंजली स्वीट्स नामक कंपनी से। प्रतिबंधात्मक
प्लास्टिक बैग का उपयोग करने पर
5,000 रुपये का जुर्माना आशीनगर जोन के अंतर्गत आने वाले मनोज किराना स्टोर्स
से प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने के लिए 5,000
रुपये का जुर्माना वसूला
गया। जुर्माना वसूल लिया गया। अशोक
बंगाडे ने मंगलवार को इस जोन के अंतर्गत जुर्माना वसूला। प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक बैग का उपयोग करने पर 5,000
रुपये का जुर्माना जुर्माना वसूल लिया गया। उपद्रव जांच दल 10 मामले
दर्ज किए गए और 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया ।

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