नागपुर :- नागपुर
नगर निगम उपद्रव जांच दल सार्वजनिक उन लोगों पर जिन्हें जगह पर संदेह
है , गंदगी फैलाने वालों पर , थूकने
वालों पर , 50 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक बैग का उपयोग करने
वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। शुक्र (11) पर
खोज दस्ते
द्वारा 58 मुकदमे दर्ज
कर 25,50 0 /- रुपये
का जुर्माना ठेले , स्टॉल , पैंथेल , फेरीवाले , निकटवर्ती क्षेत्र में छोटे सब्जी
विक्रेता अस्वच्छ (रु.) हैं। 400/- इसके
तहत जुर्माना) लगाया जाता है 12 मामले
दर्ज करके 4,8 00 /- रुपये की वसूली व्यक्ति द्वारा
सड़क , फुटपाथ , सार्वजनिक स्थानों जैसे खुले
स्थानों पर कचरा डंप करना (रु. 100/- इसके
तहत जुर्माना) लगाया जाता है 4 मामले
दर्ज करके 4 00 /- रुपये की वसूली दुकानदार रोड , फुटपाथ , खुले स्थानों में कचरा डंप करना
(रु. 4 00/- इसके तहत जुर्माना) लगाया जाता है 4 मामले दर्ज करके 1,6 00 /- रुपये की वसूली मॉल , रेस्टोरेंट , लॉजिंग , बोर्डिंग
होटल , सिनेमा
हॉल , मंगल
कार्यालय , कैटरर्स
सर्विस प्रोवाइडर आदि पर
रोड के तहत 1
मामला दर्ज किया गया और 2,000 रुपये
की वसूली की गई । यातायात
सड़क मंडप , मेहराब , मंच आदि का निर्माण अथवा निजी
कार्य हेतु बंद किया जाना 5 मामले
दर्ज करके 4,500/- रुपये
की वसूली वर्कशॉप, गैरेज
और अन्य मरम्मत करने वालों द्वारा सड़कों, फुटपाथों और खुले स्थानों पर कचरा डंप करने का 1 मामला दर्ज
करके 1,000 /- रु . रुपये की वसूली सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, खुले
स्थानों आदि पर निर्माण मलबे/अपशिष्ट के डंपिंग/भंडारण के 1 मामले
के तहत 2,000/- का
मामला दर्ज किया गया था। यदि
उपरोक्त सूची में अन्य उपद्रवी व्यक्ति नहीं पाये गये हैं 26 मामले दर्ज करके 5,2 00 /- जुर्माना वसूला गया। यदि उपरोक्त
सूची में अन्य उपद्रवी संस्थाएं नहीं पाई गई हैं 4 मामले दर्ज करके 4, 0 00/- जुर्माना
वसूला गया। उपद्रव जांच दल के प्रमुख वीरसेन तांबे के नेतृत्व में यह ऑपरेशन चलाया
गया.साथ ही उपद्रव
खोजी दल द्वारा लक्ष्मीनगर जोन के अंतर्गत मई श्री राम अर्पित. सी एंड डी अपशिष्ट डंपिंग के लिए रु. 5,000/- रूपये का जुर्माना लगाया गया। धरमपेठ जोन के अंतर्गत मई
दिव्य प्रदर्शनी में बिना
अनुमति विज्ञापन बैनर लगाने पर 500 रुपये जुर्माना। 5,000/-
का जुर्माना लगाया गया। नेहरू
नगर जोन के अंतर्गत मई प्लास्टिक बैग का उपयोग
करने पर गोस्वामी डेयरी को रु. 5000/-
हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया। गांधीबाग
जोन के अंतर्गत मई . किंग स्वीट प्लास्टिक बैग का उपयोग करने पर रु . 5000/- हजार रूपये का जुर्माना
वसूला गया। सतरंजीपुरा जोन के अंतर्गत मई.
मेमन मिठाई उन पर प्लास्टिक बैग का उपयोग करने पर रु. 5000/- हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया। उपद्रव
जांच टीम ने 5 मुकदमे दर्ज कर रु. 2 5,000/- जुर्माना वसूला।
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