Saturday, October 28, 2023

वोटर लिस्ट में नाम दुरुस्ती,नए नाम एंट्री अन्य समस्या निदान अभियान की शुरूवात....

भारत में मतदाता सूची को अपडेट करने और इसे अधिक सटीक बनाने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग समय-समय पर विशेष निरिक्षण और संसोधित अभियान आयोजित करता है। विशेष समर डिवीजन के दौरान, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने या किसी नाम को हटाने के लिए फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। फॉर्म जमा करने के लिए, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। दिल्ली में चुनावों के दौरान अक्सर राजनैतिक पार्टियां आरोप लगाती हैं कि मतदाता जब अपने मत का उपयोग करने जाते हैं तो लिस्ट से मतदाता का नाम कटा मिलता है। दिल्ली के मतदाता अपने पुराने निर्वाचन से जब नए निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, वहां के मतदाता पत्र बनवाने के लिए कई तरह की कठिनाइयां सामने आती हैं। आज 2023 -2024 के लिए मतदातों के लिए विशेष अभियान की शुरुआत हुई है। साथ ही मतदाता सूची के ड्राफ्ट को प्रकाशित किया गया। इस मतदाता सूची की ड्राफ्ट प्रतियां 
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया को भी दी गई। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची अधिकारी और सहायक अधिकारी यहां मौजूद रहे। सभी मतदाता सूची की ड्राफ्ट प्रतियां सभी मतदाता सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध होंगी। आज से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, किसी तरह का संशोधन करने या मतदाता सूची से किसी नाम को हटाने के लिए फार्म जमा कर सकते हैं। इस दौरान जिला चुनाव कार्यालयों की तरफ से शिविर भी लगाए जाएंगे। पहला शिविर 4 और 5 नवंबर को दिल्ली के हर जिले में लगाया जाएगा। 




इसके बाद, अगला शिविर 2 और 3 दिसंबर को लगाया जाएगा। इन शिविरों के लिए, ब्लॉक स्तर के अधिकारी और सुपरवाइजर पूरे दिन शिविर में मौजूद रहेंगे हर मतदाता की शिकायतों का निवारण करेंगे। शाहदरा जिला चुनाव अधिकारी, रिषिता गुप्ता, (आई.ए.एस.) ने जानकारी देते हए कहा,फॉर्म जमा करने के लिए, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। मतदाताओं की समस्या का निपटारा एक दिन के भीतर और अधिक से अधिक 23 दिनों के भीतर, आवश्य किया जाएगा। चुनाव कार्यालय के एस.डी.एम क्षितिज कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा,वोटर कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 6 जमा करना होगा, इससे मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाएगा। संशोधन बहुत तरह से हो सकते हैं, जैसे कि किसी का नाम, पता या जन्म तिथि में बदलाव।



इसके लिए ट्रांसपोजिशन का काम किया जाएगा। यदि किसी की मृत्यु हो गई है या किसी का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, तो उसके लिए हमारे विशेष शिविरों में जाकर फॉर्म जमा किया जा सकता है। मतदाता सूची से किसी नाम को हटाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस यह है कि यदि कोई व्यक्ति फॉर्म जमा करता है, तो उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा।

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