Tuesday, April 23, 2019

क्या पासपोर्ट और वीजा ये दो अलग-अलग दस्तावेज है....?

आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है।  इसके अलावा वीजा की भी जरूरत होती है। ऐसे में बड़ी उलझन रहती है कि पासपोर्ट होने के बावजूद वीजा की क्या जरूरत है। वीजा क्या होता है और क्या वीजा के बिना विदेश की यात्रा की जा सकती है। वीजा के बिना विदेश की यात्रा संभव नहीं है। 
ये अलग बात है कि कुछ देश ऑन अराईवल वीजा देते हैं। जबकि, कुछ ऐसे भी देश हैं जहां जाने के लिए पहले वीजा लेना जरूरी है। वीजा मिलने के बाद ही आप उस देश में जा सकते हैं। पासपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज है। भारत सरकार अपने देश के नागरिकों को पासपोर्ट जारी करती है। इसमें उस व्यक्ति का नाम, फोटो, नागरिकता, पता, माता-पिता का नाम, लिंग, व्यवसाय समेत कई अन्य जानकारी होती है। इसलिए पासपोर्ट जारी करने से पहले बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। आवेदनकर्ता की गहनता से जांच पड़ताल की जाती है।
हर स्तर पर जांच करने के बाद किसी भी शख्स का पासपोर्ट जारी किया जाता है। इसलिए, विदेश जाने पर पासपोर्ट को सबसे महत्वपूर्ण आईडी के तौर पर स्वीकार किया जाता है।# पासपोर्ट कई तरह के होते हैं:- ऑर्डिनरी पासपोर्ट गहरा नीले रंग का होता है। इसमें 30 से 60 पेज होते हैं। इसे पी-टाइप पासपोर्ट कहते हैं। ऑफिशियल पासपोर्ट- यह पासपोर्ट उन सरकारी अधिकारियों को जारी किया जाता है जो दूसरे देशों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं।  यह सफेद रंग का होता है। इसे एस-टाइप पासपोर्ट कहते हैं। 


(एस का मतलब सर्विस होता है) डिप्लमैटिक पासपोर्ट- यह पासपोर्ट भारतीय राजनयिकों और हाई रैंक अधिकारियों को जारी किया जाता है। यह मैरुन रंग का होता है। इसे डी-टाइप पासपोर्ट कहते हैं। डी का मतलब डिप्लोमैटिक होता है। अब बात वीजा की करते हैं। वीजा का मतलब एक शख्स को मिलने वाली अनुमति है जिस आधार पर वह अस्थाई रूप से उस देश में रह सकता है, जहां से वीजा को मंजूरी मिली है। अगर आप अमेरिका की यात्रा करना चाहते हैं तो वीजा की अनुमति अमेरिका देगा। इससे भारत सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। वीजा भी कई तरह के होते हैं। टूरिस्ट वीजा- जब आप किसी देश में घूमने के मकसद से जाते हैं तब टूरिस्ट वीजा जारी किया जाता है। 
कई देश हैं जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऑन अराईवल वीजा की सुविधा दे रहे हैं। ट्रांजिट वीजा:- यह शॉर्ट टर्म वीजा होता है।
बिजनेस वीजा:- बिजनेस के मकसद से इस वीजा को जारी किया जाता है। वर्कर वीजा:- यह वीजा स्थाई मजदूरों के लिए जारी किया जाता है ताकि वे वैध रूप से काम कर सकें। फियांसी वीजा:- यह वीजा उसे जारी किया जाता है जिसकी मंगेतर दूसरे देश की होती है और वह इस देश की यात्रा करना चाहती है। उदाहरण के तौर पर अगर एक भारतीय ब्रिटेन की महिला से शादी करना चाहता है तो महिला को भारत आने के लिए फियांसी वीजा जारी किया जाएगा।

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