पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड के हरिद्वार में तीन दिन पहले लापता हुई 13 साल की लड़की का शव
बहादराबाद क्षेत्र में पतंजलि रिसर्च सेंटर के पास राजमार्ग पर किशोरी का शव मंगलवार सुबह बरामद होने के
बाद शुरूआत में उसकी पहचान नहीं हो पायी जिसके बाद पुलिस ने उसे मुर्दाघर मे रखवा
दिया था, बाद में किशोरी की
मां ने शव की पहचान की। पुलिस ने बुधवार को यहां बताया कि मृतका की मां की तहरीर
के आधार पर शांतरशाह गांव की प्रधान के पति आदित्यराज सैनी और उसके सहयोगी अमित
सैनी के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी गयी है। मृतक
की मां ने भाजपा
के एक स्थानीय कार्यकर्ता और उसके सहयोगी पर सामूहिक दुष्कर्म के
बाद उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। किशोरी की मां ने अपनी तहरीर में आरोप
लगाया कि सैनी और उनके सहयोगी अमित ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की है। FIR के अनुसार, 13 वर्षीय किशोरी को
अमित ने अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। शिकायत
में महिला ने कहा कि 23 जून की
शाम उनकी बेटी अचानक लापता हो गई और जब उन्होंने फोन किया तो अमित ने फोन उठाते
हुए लड़की के अपने साथ होने की बात कही। महिला ने बताया कि थोड़ी देर बाद उनकी बेटी का फोन बंद हो गया। महिला के मुताबिक, जब सुबह तक लड़की वापस नहीं आई तो वह गांव की सैनी के पास
पहुंची क्योंकि अमित उसके पास ही रहता है।
महिला ने बताया कि सैनी ने उन पर मामले को पुलिस के पास न ले
जाने के लिए दबाव बनाया और बात नहीं मानने पर उनके परिवार को जान से मारने की धमकी
भी दी। आरोपी
आदित्यराज सैनी प्रदेश भाजपा के स्थानीय अन्य पिछड़े वर्ग मोर्चे का सदस्य था
जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट की भी दावेदारी की थी। इस बीच, इस प्रकरण के सामने आने के बाद भाजपा ने उसे पार्टी से बाहर
का रास्ता दिखा दिया है। प्रदेश
भाजपा महामंत्री आदित्य कोठारी द्वारा इस संबंध में एक पत्र जारी कर सैनी को
पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी गयी है। गैंगरेप और
हत्या के बाद बीजेपी ने आदित्यराज सैनी को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। आदित्यराज सैनी की पहचान क्षेत्र में एख हिंदूवादी नेता के तौर
पर है।
हालांकि, कई विवादों से भी उनका नाम जुड़ चुका है। फिलहाल उनकी पत्नी क्षेत्र में ग्राम प्रधान है और प्रधान का
सारा काम आदित्यराज सैनी ही देखते हैं। आदित्यराज सैनी पर
गोली चलाने का भी आरोप है। आरोप के बाद आदित्य
राज सैनी को ओबीसी मोर्चे के सदस्य के पद से भी हटा दिया गया है। शिकायत
के आधार पर हरिद्वार के बहादराबाद थाने में अमित सैनी व आदित्यराज सैनी के विरूद्ध
भारतीय दंड सहिंत की धारा- 120बी, 363, 366, 376ए, 376डी, 302, 506 तथा 5जी/6 पॉक्सो
अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस
अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल के अनुसार मामला काफ़ी गंभीर है और घटना की निष्पक्ष जांच
की जा रही है। उन्होंने
बताया कि घटना के जल्द खुलासे के लिए पांच पुलिस टीम गठित की गई हैं।
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