पंजाब प्रशासन के श्रम विभाग में पंजीकृत दुकानों और कमर्शियल
प्रतिष्ठानों को अब चौबीसों घंटे खोलने की अनुमति दे दी है। सरकार के आधिकारिक
बयान में बताया गया कि दुकानों और कमर्शियल प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोले जाने का यह कदम कारोबार को आसान बनाने के लिए उठाया गया
है। इससे चंडीगढ़ के व्यापारियों और दुकानदारों को काफी फायदा होगा। हालांकि, शराब की दुकानें और बार या पब का समय पहले की तरह
ही रहेगा। इनमें आबकारी विभाग के कानूनों का पालन होगा। केंद्र शासित प्रदेश में
हुए इस बदलाव को लेकर सचिव-सह-श्रम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि चंडीगढ़
प्रशासन सभी दुकानदारों और व्यापारियों के कल्याण
और व्यापार करने में आसानी की
जरूरतों के प्रति सचेत है। पूरे साल विस्तारित घंटों का लाभ पंजीकृत दुकानों को
दिया गया है। महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर अलग लॉकर, सुरक्षा और विश्राम कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशासन
द्वारा हाल ही में जारी आदेश के अनुसार, महिला
कर्मचारियों को रात आठ बजे के बाद काम करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन यदि वे इच्छुक हैं तो इस संबंध में उनकी
लिखित सहमति ली जाएगी। देर रात काम के घंटों के दौरान महिला कर्मचारियों की
पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी की जाएगी।
दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में
काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में एक दिन छुट्टी दी जाएगी। लगातार
पांच घंटे काम करने के बाद कम से कम 30 मिनट के
ब्रेक दिया जाएगा। आदेश के अनुसार किसी भी कर्मचारी को एक दिन में नौ घंटे या एक
सप्ताह में 48
घंटे से अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं
होगी। सुरक्षा के उद्देश्य से दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान परिसर में न्यूनतम 15 दिनों की रिकॉर्डिंग बैकअप वाला सीसीटीवी कैमरा
भी लगाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश सरकार के आदेश में ये भी कहा गया है कि जो
महिलाएं रात्रि के समय काम करने के लिए सहमति देती हैं, उनके लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि काम समाप्त
होने के बाद वे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड की भी
व्यवस्था की जाएगी।
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