उत्तर प्रदेश में माफियाओ-उपद्रवियों-अतिक्रमण के
खिलाफ यूपी सीएम योगी के बुलडोजर का खौफ है। हाईकोर्ट में वकील अभिषेक यादव ने झूंसी इलाके
में अपने मकान के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका लगाई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए
हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई, मनमानी के लिए नहीं है। दरअसल प्रयागराज के झूंसी थानाक्षेत्र इलाके
में रहने वाले एक वकील का घर तोड़े जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई
के दौरान प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) को
फटकार
लगाई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के उपाध्यक्ष से जवाब तलब करने के
साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PDA के अधिकारियों
को फटकार भी लगाई है। हाईकोर्ट का कहना है कि घर की एक ईंट रखने में कई साल लग
जाते हैं और उसे तोड़ने में अधिकारी एक पल भी नहीं लगाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट
में सुनवाई के दौरान प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी संजीव उपाध्याय ने
अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वकील के घर को गिराए जाने के बाद उसके दूसरे ही दिन
हाईकोर्ट में सुनवाई की। उन्हें कोई जानकारी या फिर नोटिस नहीं दिया गया।
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